वाराणसी में आठ वर्षीय बच्ची के साथ हुए क्रूर अपराध में आरोपी को फांसी की सजा

Varanasi Girl Rape Case

Varanasi Girl Rape Case

Varanasi Girl Rape Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आठ साल की बच्ची से हुए रेप और हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी इरशाद को फांसी की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनोद कुमार की अदालत ने आरोपी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह निर्णय घटना के दस महीनों के भीतर सुनाया गया।

घटना 24 दिसंबर 2024 की है। रामनगर थाना क्षेत्र के सुजाबाद में रहने वाले दिव्यांग ऑटो चालक की आठ वर्षीय बेटी शाम लगभग साढ़े छह बजे मच्छर भगाने के लिए कॉइल खरीदने घर से निकली थी, लेकिन रात तक घर नहीं लौटी। परिजनों द्वारा खोजबीन असफल रहने पर पुलिस को सूचना दी गई।

शव की बरामदगी और पुलिस जांच

अगली सुबह, 25 दिसंबर को बच्ची का शव बहादुरपुर स्थित एक सरकारी स्कूल के परिसर में बोरी में बंद पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।

पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर आरोपी इरशाद का नाम सामने आया। फुटेज में आरोपी को बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए देखा गया। जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ने पहले बच्ची की रेकी की, फिर उसे बहला-फुसलाकर अपने पास ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर अपराध छुपाने के लिए पत्थर से उसका सिर कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरी में डालकर स्कूल परिसर में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

पुलिस जब आरोपी की तलाश कर रही थी, तब एक दबिश के दौरान इरशाद ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत में प्रक्रिया और सजा

अपराध के खिलाफ आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 65(2), 103(1), 238 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 के तहत आरोप तय किए गए। चार्जशीट 7 जनवरी 2025 को पेश की गई। गवाहों के बयान 11 फरवरी 2025 से शुरू हुए।

अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाह कोर्ट में पेश किए। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 7 नवंबर 2025 को निर्णय सुरक्षित रखा। 15 नवंबर को आरोपी को दोषी ठहराया गया और 18 नवंबर 2025 को उसे फांसी की सजा सुनाई गई।